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लॉकडाउन रायगढ़: अब खुलेंगे पान दुकान पर नहीं मिलेंगे नसिली पदार्थ, व सेलून…बाल कटिंग, सेविंग, डाई ,पर ग्राहक को अपने घर से लाना होगा टॉवेल ।पढ़े पूरी खबर AM अबतक न्यूज





रायगढ। लॉकडाउन में भी सरकार अब क्रम-क्रम से लोगों को राहत दे रही है। अतिआवश्यक सेवाओं के साथ अब लगभग सभी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है।
अब पान दुकान व सेलून खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। लेकिन सेलून और पान दुकान के लिए सुरक्षात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार ने शासन द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान रायगढ़ जिले में पान दुकान एवं सेलून/नाई की दुकान को प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति मॉस्क पहनने के निर्देश देते हुए संचालन करने की अनुमति विभिन्न शर्तो के तहत दी है।
सेलून/नाई दुकान के संचालन के लिए लागू शर्तो के तहत दुकानों में सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात कैची, अस्तुरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनेटाईजर करना होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना होगा। दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखना होगा।
बाल कटिंग, सेविंग, डाई के समय ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल, कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सेलून संचालक जिम्मेदार होंगे।

पान दुकान के संचालन हेतु लागू शर्तो के तहत ठेले में दुकानों में सेनेटाईजर एवं हाथ धोने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
पान ठेले में तम्बाकु युक्त (सिगरेट, गुडाखू, गुटखा, तम्बाकु, पाउच, बीड़ी)कोई भी पदार्थ नहीं रखा जाएगा और न ही विक्रय किया जाएगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मॉस्क पहनना होगा।

दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखना होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान दुकान व ठेला संचालक जिम्मेदार होंगे।
जिले अथवा क्षेत्र के हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी।
शासन के दिशा-निर्देश के शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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