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ऐसा क्या हुआ कि लोरमी पुलिस जबलपुर जा कर आरोपी को गिरफ्तार कर 72 घंटे के अंदर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया:- लोरमी पुलिस ने किया मिसाल कायम

ऐसा क्या हुआ कि लोरमी पुलिस जबलपुर जा कर आरोपी को गिरफ्तार कर 72 घंटे के अंदर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया:- लोरमी पुलिस ने किया मिसाल कायम

आरोपी देवा उर्फ देवदास कुर्रे 

 फरियादी के द्वारा थाना लोरमी  पहुंचकर लोरमी निवासी अपने नाबालिग पुत्री की के संबंध में लोरमी थाना पर  गुमशुदगी व अपहरण होने की सूचना  30/ 11/20 दर्ज कराई मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी केसर पराग के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को मामले की गंभीरता को अवगत कराते हुए जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली अरविंद कुजूर के कुशल मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय लोरमी सीडी तिर्की  एवं  अनु विभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन पर थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 642/2020 धारा 363, 366, 376भा द वि 4, 6,  पास्को एक्ट के प्रकरण में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण कार्यवाही तीन दिवस में आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अभियोग पत्र (चालान) पेश करते हुए मिसाल कायम किए l 
 हालांकि थाना के उक्त अपराध में  फरियादी लोरमी निवासी ने फरयादी अपनी नाबालिग पुत्री को देवा उर्फ देवदास कुर्रे द्वारा बहला फुसलाकर  भगाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उल्लेखनीय है कि लोरमी  पुलिस द्वारा उक्त सूचना 30/11/2020 को प्रार्थी प्राप्त होती है तथा  प्रदेश  के  पुलिस महानिरीक्षक डी एम अवस्थी  के निर्देशन अनुसार महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर घटित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए प्रथम सूचना दर्ज कर दिनांक1/12/2020 को ही फरियादी की पुत्री की बरामदगी के संभावित जगह का पता तलाश  एवं अपने मुखबिरों  को एक्टिवेट करते हुए लोरमी थाना प्रभारी  केसर पराग   के द्वारा संभावित ठिकानों पर छापा मारा गया एवं मुखबिर से सूचना मिली की आरोपी देवा उर्फ देवदास कुर्रे नाबालिक लड़की को जबलपुर (मध्य प्रदेश) भगा कर लेकर गया है l 
 थाना प्रभारी केसरप्रराग  के द्वारा तत्काल टीम गठित कर सब इंस्पेक्टर आलोक सुबोध सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने रातों-रात जबलपुर मध्य प्रदेश जाकर फरयादी की  नाबालिग पुत्री को आरोपी के कब्जे से बरामद किया और उसे दिनांक2/12/2020 प्रातः को वापस लोरमी लेकर आई और उसके परिजनों को सौंप दिया  अपहर्त  नाबालिक बालिका एवं उसके परिजनों के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता के साथ दैहिक शोषण होने की जानकारी होने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भा द वि 4, 6,  पास्को एक्ट जोड़कर पुलिस ने उल्लेखनीय गति तथा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी देवा उर्फ देवदास कुर्रे पिता सिद्धू राम कुर्रे आयु 19 वर्ष निवासी नवाडीह  थाना लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के विरुद्ध समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण की और दिनांक3/12/2020 को ही  अभियोग (चलान)पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए
 पुलिस के द्वारा फरियादी के रिपोर्ट पर  तत्परता से की गई उपरोक्त कार्रवाई अत्यंत सराहनीय  एवं काबिले तारीफ है जिसकी चर्चा फरियादी एवं समस्त मुंगेली जिले में जनमानस के बीच है उक्त महिला संबंधी अपराध में पुलिस द्वारा संवेदनशील वह कर की गई कार्रवाई सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं उक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आम जनमानस के मन में पुलिस के प्रति काफी सराहना देखने को मिली है

 उक्त कार्रवाई में 
1.थाना प्रभारी निरीक्षक केसर पराग 
 2.उपनिरीक्षक आलोक सुबोध सिंह
 3.सहायक उपनिरीक्षक चित गोविंद दुबे
 4.महिला आरक्षक रजनी मोहले 
 5.आरक्षक मनोज टंडन 
6. आरक्षक यशवंत डायरी 
7. आरक्षक धर्मेंद्र राजपूत 
8.जय कुमार दुबे 
9.सोनू जांगड़े 
इन सभी की कार्यशैली काफी सराहनीय रही एवं काबिले तारीफ

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