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12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोर्ट का आदेश:
















12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोर्ट का आदेश:

12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने कोर्ट का आदेश: एसईसीएल में अधिग्रहित जमीन के खातेदार को बताया मृत फिर उसकी बेटी बनाकर जमीन नाम में करा नौकरी पायी
कोरबा। कोर्ट में दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिग्रहित जमीन के खातेदार को मृत बताया। इसके बाद एक महिला को उसकी बेटी बनाकर जमीन अपने नाम पर करा लिया और उसके पति व अन्य की एसईसीएल ढेलवाडीह में नौकरी हासिल कर लिया। 
सीएसईबी चौकी क्षेत्र के मानस नगर निवासी प्रेम लाल साहू पिता हीरालाल ने अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ठाकुर के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा के कोर्ट में परिवाद दायर किया। जिसमें परिवादी प्रेमलाल साहू ने बताया कि लोमेश तिवारी का पहले से उनका परिचय था। उसने साल 1993 में लोमेश के कहने पर परिवादी ने चमरा दास आत्मज मिलाप दास की ग्राम ढेलवाडीह स्थित जमीन खसरा नंबर 113/2, रकबा 5 डिसमिल व खसरा नंबर 220/2, रकबा 5 डिसमिल खरीदी।  जो राजस्व अभिलेख में भी परिवादी के नाम पर दर्ज है। लोमेश तिवारी ने तीन साल की प्रक्रिया के बाद नौकरी लगना बताया। साल 2010 तक अधिग्रहित भूमि के बदले भूविस्थापितों ने एसईसीएल ढेलवाडीह में नौकरी पायी है। लेकिन प्रेमलाल को गुमराह कर उसे नौकरी नहीं लगाया। उसने संबंधित एसईसीएल ऑफिस जाकर पता किया तो लोमेश तिवारी के षडयंत्र कर प्रेमलाल को ही मृत बताकर अपनी चचेरी बहन कुमुद तिवारी को रजनी तिवारी बनाकर और इसे प्रेमलाल की पुत्री बताकर उक्त खाते की भूमि रजनी के नाम करा लिया। जिसमें उसके पति रविशंकर तिवारी को एसईसीएल में नौकरी लगवा दी। जबकि कुमुद तिवारी की मूल ग्राम कुरियारी थाना नवागढ़ जांजगीर-चांपा है। लेकिन इसे यहां का निवासी नहीं होना साबित किया और जो रजनी तिवारी सीतामणी कोरबा की नहीं है उसे यहां का निवासी होना साबित किया गया। षडयंत्रपूर्वक दस्तावेजों में कूटरचना कर एक ही महिला को दो नाम देकर दो लोगों को नौकरी पर लगाया। परिवादी को मृत बताकर इन सभी ने उसकी जमीन हड़प ली। अधिवक्ता रघुनंदन सिंह ने बताया कि परिवारदी के शपथ पत्र, पेश किए गए दस्तावेजों का अवलोकन व सुनवाई के बाद 21 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने लोमेश तिवारी पिता रामलाल तिवारी, कुमुद तिवारी पिता देवप्रसाद, रजनी तिवारी पति रविशंकर तिवारी, रविशंकर तिवारी पिता भागवत तिवारी, बसंत कुमार पांडेय पिता नर्मदा प्रसाद समेत लोमेश के साथ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में सहयोग करने वाले बिरस बाई खूंटे पति रघुनाथ, रोशन कश्यप, भागवत प्रसाद, पटेल लाल, बंशीलाल महिलांगे, परस राम पटेल, तक्ष्वन्तिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सीएसईबी चौकी को आदेशित किया है। मामले में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दूसरी बार आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध दर्ज किए जाने का आदेश सी.एस. ई.बी. चौकी कोरबा  को किया गया है मामले में संलिप्त अभियुक्त गण कोरबा के प्रभावशील व्यक्तियों में जाने एवम पहचाने जाते है ऐसे में परिवादी को आशंका है कि अभियुक्त गण अपने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर बचने के प्रयास में सफल न हो जावें।   
      मामले में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दूसरी बार आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध दर्ज किए जाने का आदेश सी.एस. ई.बी. चौकी कोरबा  को किया गया है मामले में संलिप्त अभियुक्त गण कोरबा के प्रभावशील व्यक्तियों में जाने एवम पहचाने जाते है ऐसे में परिवादी को आशंका है कि अभियुक्त गण अपने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर बचने के प्रयास में सफल न हो जावें।          
 देखना यह है कि मामले में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार  दिनांक 28/01/2022 के पूर्व अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष CSEB पुलिस चौकी के द्वारा  जांच रिपोर्ट /रिमांड प्रस्तुत कर पाने में सफल हो पाते है या नही।

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