AM अबतक न्यूज़
जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की दुकानों के लिए सुरक्षा नियमों पर एडवाइजरी जारी की गई है।
दुकानों को ज्वलनशील सामग्री (जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी) के बजाय टीन शेड से बनाना अनिवार्य है। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और उन्हें आमने-सामने नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल के लैंप, गैस लैंप या खुली बिजली बत्तियों का उपयोग प्रतिबंधित है। हर दुकान में अग्निशमन यंत्र, रेत और पानी की बाल्टियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
लेकिन ठीक इन सभी नियमों के विपरीत लगाते है पटाखों की दुकान बांकीमोंगरा में।
