* मस्जिद में जमातियों का ठहराने और भीड़ में नमाज अदा करने का मामला
जिले के थाना कटघोरा में कटघोरा के कांग्रेसी नेता व मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्ति शेख इस्तियाक समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों पर धारा 188, 269, 270, 34 भादवि, सन् 1897 महामारी अधिनियम की धारा 3 का एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान पाया कि कामठी महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के 16 जमाती जो कटघोरा के जामा मस्जिद में ठहरे थे उक्त जमातियों द्वारा मस्जिद में मुस्लिम समाज को भीड़ में नमाज अदा की और दावत में शामिल हुए थे। इस बीच उक्त जमातियों को कोरोना कोविड 19 के संक्रमित होने की पूर्ण संभावनाए थीं ।साथ ही संपूर्ण जिला में धारा 144 लागू होने के बाद भी जमातियों को जान बूझकर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद आमीर तथा अजान अदा करने वाले मोबिन खान एवं उसके भाई अब्दुल रहमान साथ ही मस्जिद के इंतजामकर्ता मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शाहिद, साजिद मेमन तथा अदिल मोहम्मद एवं महमूद अली तथा कटघोरा के मुस्लिम समाज के प्रमुख व्यक्ति शेख इस्तियाक एवं उनका पुत्र साथ ही संयद अश्फाक अली एवं ग्राम जुराली के इलियास तथा रोशन वगैरह द्वारा जान बूझकर सामाजिक लोगों के जीवन को संकट्टापन्न उत्पन्न किया गया। नियमों का पालन नहीं किया गया। इस तरह मुस्लिम समाज के आरोपियों द्वारा एक राय होकर जनबूझकर धारा 144 की अवहेलना एवं उलंघन करने पर उनपर कार्यवाही की गई।
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