अपराध कमाक 248/2020 धारा 34 (1) (क) (ख). 34 (2) आबकारी अधिनियम*
*नाम आरोपी 01. दसरूराम पिता अधव राम उम्र 40 वर्ष साकिन ग्राम गुमियाभांठा थाना उरगा*
*थाना उरगा पुलिस द्वारा विगत 15 दिवस में 21 प्रकरण में 109 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधि. के तहत कार्यवाही किया गया है।*
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श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीणा के मार्गदर्शन व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहूल देव शर्मा के दिशा निर्देशन पर अवैध कच्ची महुआ शराब रेड कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
कार्यवाही में निरीक्षक लखन लाल पटेल थाना प्रभारी उरगा एवं प्र.आर. 300 उदय सिंह, आर. 473 ए.हितेश राव, महिला आर. 798 जीवन्ती लकड़ा की अहम भूमिका रही।
थाना उरगा को जरिये मुखबीर सुचना मिली कि ग्राम गुमियाभांठा में दरसराम पिता अधव राम उम्र 40 वर्ष साकिन गुमियाभांठा के द्वारा बिकी हेतु 08 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब भंडारण कर रखा है, कि सूचना पर उरगा पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया। जो आरोपी के द्वारा एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली जरिकेन में लगभग 08 लीटर कच्ची महुआ शराब एंव बिकी रकम 120 रूपए को जप्त किया गया जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 248/2020 धारा 34 (1). (क), (ख). 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 के तहत विधिवत् कार्यवाही किया गया एवं समय-समय पर क्षेत्र में पूर्व से भी इस तरह की कार्यवाही लगातार की जा रही है. प्रायः देखने में आया है कि क्षेत्र मे अपराधिक प्रवित्ति के लोगों द्वारा आये दिन शराब के नशे में क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के मारपीट, झगड़ा लड़ाई से लेकर गंभीर किस्म के अपराध घटित कर रहे है। जिस कारण से अब तक थाना उरगा पुलिस द्वारा विगत 15 दिवस में 21प्रकरण में 109 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधि. के तहत कार्यवाही की गई और भविष्य में भी की जायेगी।।।
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