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कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू धोखाधड़ी केस में जेल भेजे गए, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड।

संवाददाता: अजय मिश्रा | जांजगीर।
किसानों से धोखाधड़ी के गंभीर मामले में सीजेएम कोर्ट जांजगीर-चांपा ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका भी सख्ती से खारिज कर दी।
पीड़ित किसानों की शिकायत पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया था। विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां से पुलिस को चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
शुक्रवार को विधायक स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। इस दौरान पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद विधायक को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात उन्हें खोखरा जिला जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, वहीं पीड़ित किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है

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