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🚨 कोरब जिले में सिगरेट MRP से महंगी! होलसेलर–दुकानदार कर रहे खुली लूट।


ग्राहकों से 5 से 20 रुपये अतिरिक्त वसूली, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

कोरबा | जिले में सिगरेट बिक्री को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। कई होलसेलर और खुदरा दुकानदार सिगरेट को निर्धारित प्रिंट रेट (MRP) से अधिक कीमत पर खुलेआम बेच रहे हैं। मजबूरी में ग्राहक महंगे दाम चुकाने को विवश हैं, जबकि नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ दुकानों पर प्रति पैकेट 5 से 20 रुपये तक अधिक वसूली की जा रही है। विरोध करने पर दुकानदार “यही रेट है” कहकर बात टाल देते हैं। इससे आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।
नियमों के अनुसार कोई भी व्यापारी MRP से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता। यह सीधे तौर पर उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है। इसके बावजूद अब तक संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

📈 महंगी बिक्री के प्रमुख कारण
🔹 नई एक्साइज ड्यूटी: 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू होने से कीमतों में वृद्धि हुई है।
🔹 जमाखोरी (Hoarding): अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों द्वारा स्टॉक रोक लिया गया है, जिससे सप्लाई प्रभावित हुई है।
🔹 दुकानदारों की मजबूरी: महंगे दाम पर माल मिलने और आपूर्ति बाधित होने से छोटे दुकानदार भी ऊँचे दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

⚖️ उपभोक्ता क्या कर सकते हैं?
✅ शिकायत दर्ज करें: National Consumer Helpline (NCH) पर शिकायत की जा सकती है।
✅ कोटपा एक्ट का हवाला दें: COTPA Act के तहत तय कीमत से अधिक बिक्री गैरकानूनी है।
✅ स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें: स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करें।
जनता ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तत्काल जांच अभियान चलाकर दोषी व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को लूट से राहत मिल सके।

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