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रेड ऑरेंज में कुछ छूट सभी जोन में खुलेगी शराब की दुकान सैलून रहेंगे बंद

AM अबतक न्यूज़

कोरोना महामारी के बीच तीसरी लॉक डाऊन  बढ़ाया गया है अब लॉक डाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉक डाऊन का पहला चरण था इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉक  डाउन को बढ़ा दिया गया पीएम मोदी ने खुद इसकी घोषणा की हालांकि लॉक डाउन 3  लागू करने का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है हालांकि रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट दी गई है देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं ग्रीन जोन में मॉडल स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी बंद रहेंगे सभी जोन के शहरों में पान और शराब की दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं शराब की दुकान खोलने की पहली शर्त है कि वह एकल दुकान होनी चाहिए यानी जहां पर भीड़भाड़ है वहां पर दुकान नहीं खोल सकते दुकान खुलने पर 2 गज की दूरी का पालन करना होगा 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते।




17 मई तक किसी भी जोन  में नहीं मिलेगी ये सुविधाएं

 17 मई तक लॉक डाऊन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेगी जिसमें हवाई मार्ग रेल मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा  अंतर्राज्यीयसहित स्कूलों कॉलेजों और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाओं का संचालन पर पाबंदी होगी।

होटल रेस्टोरेंट्स सिनेमा हॉल जिम स्पोर्ट्स कंपलेक्स बंद रहेंगे किसी भी तरह के राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों गर्भवती महिलाओं 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

ओपीडी मेडिकल सर्जरी की सेवाएं जारी रहेगी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।



ग्रीन जोन में क्या-क्या छूट है जाने


सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा 50 फ़ीसदी बसें चलेगी बसों में सिर्फ 50% यात्री होंगे फैक्ट्रियां खुलेगी इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।


  पेड  टैक्सी चलेगी लेकिन शर्त होगी कि टैक्सी में एक ही सवारी होगी निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग हो सकते हैं जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी लेकिन जिले से बाहर नहीं जा सकते।

मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री जारी रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा रेड जोन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिले



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