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थाना बाकी मोगरा अंतर्गत दो पक्षों में जबरदस्त हो गई भिड़ंत

थाना बाकी मोगरा अंतर्गत दो पक्षों में जबरदस्त हो गई भिड़ंत
 शराब के नशे में धुत युवक के द्वारा मोहल्ले में अश्लील गाली गलौज कर रहा था जिसको मोहल्ले वासियों ने एक राय होकर गाली गलौज करने के लिए मना किया गया लेकिन मुकेश बघेल के द्वारा लगातार शराब के नशे में गाली-गलौच किया जा रहा था जिस पर दोनों पक्षों में जमकर हाथ मुक्के चले और दोनों पक्ष पहुंच गए बांकी मोंगरा थाना नव पदस्थ थाना प्रभारी के द्वारा उक्त घटना के बारे में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा कोरबा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री खोमान लाल सिन्हा  के मार्ग निर्देशन में  नवा पदस्थ थाना प्रभारी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दोनों पक्षों के ऊपर  मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई l 

 *धारा 145 क्या है*
 भारतीय दंड संहिता की धारा 145 जो भी कोई किसी विधि विरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर कर समाआदेश विधि के द्वारा निर्धारित ढंग से दिया गया है मैं जानबूझकर सम्मिलित हो या बना रहे  तो उसे किसी एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा l



*प्रथम पक्ष कार*

1.  मुकेश बघेल
2.   संतोषी बघेल
3.  कृष बघेल
4.  क्रिस्टीना बघेल
 इन चारों के ऊपर अपराध क्रमांक 154 / 2020 के तहत धारा क्रमांक294, 506, 323, 34, IPC  के तहत मामला दर्ज कर लिया गया

  *द्वितीय पक्ष कार*
1.  सावन कर्ष 
2.  संजय कर्ष 
3. कार्तिक राम कर्ष 
4. फिरतिन बाई कर्ष 
5. मालती बाई 
6. सूरज खूंटे 
7. विलास गुप्ता 
8.  संध्या गुप्ता 
9. नवाब खान 
 इन सभी के ऊपर अपराध क्रमांक 155/2020 के तहत धारा क्रमांक 294,506,323,145,भा द वी  के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया है

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