Top News

सोशल मीडिया में प्रार्थिया के संबंध में अश्लील बातें लिखकर फोटो अपलोडकरने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

सोशल मीडिया में प्रार्थिया के संबंध में अश्लील बातें लिखकर फोटो अपलोड
करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

 सोशल मीडिया में प्रार्थिया के संबंध में अश्लील बातें लिखकर फोटो अपलोड
करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
> पूर्व में भी धारा 376 भादवि के प्रकरण में जा चुका है जेल
» फेसबुक पर पीडिता के संबंध में आरोपी द्वारा की गई थी अभद्र टिप्पणी
नाम आरोपी - पुष्पेन्द्र निर्मलकर पिता ओमप्रकाश निर्मलकर उम्र 25 वर्ष सा. ग्राम जर्वे थाना
नगरदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 09.06.2021
को चौकी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश की कि फेसबुक आई.डी. 'Bittu Baba' Profile
link-https://www.facbook.com/pushpendra.nirmalkar.9 के उपयोग द्वारा प्रार्थीया की फोटो एवं
मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रार्थीया के संबंध में अश्लील टिप्पणी की गई है तब हालात
से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक  कोरबा  भोजराम
पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा  कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक
कोरबा  योगेश साहू के निर्देशानुसार उक्त FACEBOOK URL के उपयोग कर्ता के विरूध्द
चौकी रामपुर में अप.क. 517/2021 धारा 509(बी) भादवि 67 आई टी एक्ट कायम कर विवेचना में
लिया गया । दौरान विवेचना के सायबर सेल से उक्त FACEBOOK URL के उपयोग कर्ता के
संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर सायबर सेल द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई कि उक्त
फेसबुक अकाउंट का उपयोग पुष्पेन्द्र निर्मलकर पिता ओमप्रकाश निर्मलकर उम्र 25 वर्ष सा. ग्राम
जर्वे थाना नगरदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा किया जा रहा है जिसके आधार पर आज
दिनांक 16.08.2021 को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना
स्वीकार किया गया और आरोपी के कब्जे से उक्त फेसबुक अकाउंट चलाने में उपयोग किया गया
वीवो कंपनी का मोबाईल जप्त कर आरोपी को आज दिनांक 16.08.2021 को विधिवत गिरफ्तार
कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी पुष्पेन्द्र निर्मलकर पिता ओमप्रकाश निर्मलकर उम्र 25
वर्ष सा. ग्राम जर्वे थाना नगरदा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा पूर्व में प्रार्थीया को शादी का
प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित कर शादी करने से इंकार करने पर आरोपी के विरूध्द
चौकी रामपुर में अपराध क. 232/2021 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना में लिया जाकर
आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था ।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार थाना प्रभारी कोतवाली श्री
विवेक शर्मा के हमराह उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी रामपुर, आर. प्रदीप राठौर, आर.
भूपेंद्र पटेल, आर. नरहरि पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Post a Comment

हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें या आप कोई न्यूज़ के बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें
धन्यवाद

और नया पुराने
AMअबतक
AMअबतक

🎧 LIVE FM RADIO




🔊 Volume