बांकी मोंगरा थाना प्रभारी सहित अवैध कब्जेदार के विरुद्ध न्यायालय अवमानना की बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
कोरबा - ये बड़ा मामला जिले के बाकी मोगरा थाना क्षेत्र का है (न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार) रेस्ट हाउस चौक के पास रामलाल चौहान का दो दुकान स्थित है जिसे हेतराम के द्वारा किराए पर लेकर कब्जा कर लिया गया था और दुकान खाली नहीं कर रहा था तब रामलाल के द्वारा माननीय प्रथमअपर जिला न्यायालय के न्यायालय में दोनों दुकान के कब्जे को लेकर मामला पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अवैध कब्जेदार हेतराम को वर्ष 2017 में ही दुकान खाली कर रामलाल चौहान को प्रदान करने के लिए आदेश पारित कर दिए किंतु हेतराम के द्वारा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में अपील प्रस्तुत कर चुनौती दिया गया था। किंतु माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी हेतराम के कब्जे को अवैध बताते हुए रामलाल को कब्जा प्रदान करने हेतु आदेश पारित किया गया l
दोनों न्यायालय से आदेश की पुष्टि होने के बाद प्रथम अपर जिला न्यायालय के द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2024 को विशेष टीम गठित कर बाकी मोगरा भेजा गया जो हेतराम के कब्जे से दोनो दुकान को कब्जा मुक्त करा कर रामलाल चौहान को प्रदान किया गया l उक्त कार्रवाई की जानकारी थाना प्रभारी बाकी मोगरा को जानकारी होने पर उनके द्वारा दिनांक 27/04/2024 को रामलाल चौहान को उक्त दोनों दुकान से बाहर निकाल कर हेतराम को पुनः कब्जा दिला दिया गया और रामलाल चौहान को गिरफ्तार कर थाना ले गए तथा 2 घंटे के बाद इस शर्त के साथ रिहा किया गया की वह दोबारा उस दुकान के पास न दिखे l
पीड़ित पक्ष के द्वारा उपरोक्त घटना की जानकारी पुनः अपर जिला न्यायालय कटघोरा को दिया गया इसके पश्चात थाना प्रभारी बाकी मोंगरा सहित हेतराम साहू के विरुद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही शुरू किया जा रहा है l न्यायालय अवमानना की कार्यवाही होने से निश्चित ही थाना प्रभारी बाकी मोगरा की मुस्किले बढ़ सकता है क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना मे जेल भेजने की भी संभावना जताई जा रही हैl
बरहाल अब यह देखना है कि थाना प्रभारी बांकी मोगरा के द्वारा उक्त दुकान का कब्जा पीड़ित पक्ष को दिला पाते हैं या नहीं ।
0 टिप्पणियाँ
हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें या आप कोई न्यूज़ के बारे में सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें
धन्यवाद